रांची। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता श्यामली मंडल को उसके शिक्षक पति की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी, एरियर ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन आदि सुविधा भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर द्वारा शो कॉज दाखिल नहीं किए जाने पर न्यायाधीश राजेश शंकर के कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी, 2024 को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
स्वप्न मंडल साइंस शिक्षक के रूप में 23 दिसंबर, 1976 को ज्वाइन किए थे। वे अपग्रेडेड हाई स्कूल, कपाली में अप्रैल 2011 में इंचार्ज हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्यामली मंडल को रिटायरमेंट बेनीफिट नहीं मिल पाया था, जिसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी।
एकल पीठ ने 17 जून, 2020 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को रिटायरल बेनीफिट देने का आदेश सरकार को दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता श्यामली मंडल की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई।