उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा, सर्वेक्षण के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने को भी कहा। अदालत ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वे और स्थानों का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है।
वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन्हें खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 6 महीने के अंदर मामले में अंतिम फैसला सुनाने को कहा है। वजूखाने का सर्वे भी होगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि सभी पक्षों को यह कहा गया है कि मामले को 6 महीने में निस्तारित किया जाए। याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अगर एक पक्ष पीड़ित है तो उसके लिए ऊपर की अदालत खुली है।
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