पांच प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

झारखंड
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  • रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दी अभियोजन की स्वीकृति

रांची। शस्‍त्र अधिनियम के तहत पांच प्राथमिकी अभियुक्‍तों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। रांची उपायुक्‍त राहुल कुमार सिन्‍हा ने अभियोजन की स्‍वीकृति दी है। तमाड़ के दो और नगड़ी थाना से संबंधित मामले में तीन प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है।

रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नगड़ी और तमाड़ थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तमाड़ थाना (कांड संख्या- 96/2023) और नगड़ी थाना (कांड संख्या- 140/2023) के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदन देखने के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तमाड़ थाना का मामला

  • एमन पूर्ति, पे०-सैयून पूर्ति, सा०-डिमनिया बेड़ा, थाना- तमाड़, जिला-रांची
  • कृष्णा मुण्डा उर्फ रवि, पे०-राय मुण्डा, सा०-कुंदी बरटोली, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी

नगड़ी थाना का मामला

  • छोटू खलखो, पे०- चारु खलखो, सा०-लालगुटवा, थाना-नगड़ी, जिला-रांची।
  • अभिजीत कुमार पाड़ी, पे०-कमलेश्वर पाडी, सा०-लालगुटवा, थाना-नगड़ी, जिला-रांची।
  • विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, पे०-ब्रजेश महतो, सा०-गुडू, थाना-रातू, जिला-रांची।

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