एसडीओ के तत्कालीन दो पेशकारों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

झारखंड
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रांची। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के तत्कालीन दो पेशकारों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है।

उपायुक्त ने नगर पुलिस अधीक्षक नगर से प्राप्त प्रस्ताव, अनुसंधानकर्ता के प्रतिवेदन, प्राथमिकी और रांची कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक की पर्यवेक्षण टिप्पणी, पुलिस अधीक्षक नगर के प्रतिवेदन, कांड दैनिकी एवं अन्य अभिलेखों अवलोकन के बाद सरकारी सेवकों के मामले में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कोतवाली थाना काण्ड संख्या-864/15 दिनांक 15.11.2015 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420/466/477 (ए) 34 भा.द.वि. के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कोतवाली थाना काण्ड संख्या-864/15 दिनांक 15.11.2015 के जिन प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा दी गयी हैं।

इनके खिलाफ मिली है स्‍वीकृति

  • नितेश कुमार, तत्कालीन पेशकार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
  • रमेश कुमार राम उर्फ रमेश कुमार, तत्कालीन पेशकार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर।

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