रांची। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। पूर्व सीएम कोड़ा ने रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसपर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद के कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज (एलसीआर) भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और हाई कोर्ट के अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने बहस की।