UP: बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, इस मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये जुर्माना

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उत्तर प्रदेश। शुक्रवार को बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्रकैद की सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज केस में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने फैसला सुनाया। मुख्तार के अलावा सोनू यादव को भी सजा सुनाई गई है। उसे 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार को बांदा जेल से पेश किया गया।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा था। मुख्तार पर करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में गैंग चार्ट में कपिल सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। मुख्तार अंसारी पिछले 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में दोष मुक्त हो चुका है।