गरीब परिवार बेटी की शादी के लिए यहां से ले सकते हैं 20,000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश देश
Spread the love

उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीब परिवारों को अपनी बेटी की शादी की टेंशन दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, इनमें एक है विवाह अनुदान योजना। यह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित हो रही है।

विवाह अनुदान योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) निःसहाय, निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।

विवाह अनुदान योजना के बारे में बताते हुए अयोध्या के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयनाथ गुप्त ने कहा कि इसके तहत कोई पिता दो बेटियों के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से अकेले अयोध्या जिले के 464 लाभार्थियों को अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। अब तक 90 लाभार्थियों को 18 लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है।

विवाह अनुदान योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए ये भी याद रखें कि शादी के दिन लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

विवाह अनुदान योजना के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शादी की तारीख से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक यह आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं निर्धारित की हैं।

जिस पिता की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 46 हजार 80 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये है, वे इस योजना के पात्र हैं। आनलाइन आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खाते संबंधित विवरण भरना होगा।

ऑनलाइन आवेदन किसी भी जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट या व्यक्तिगत स्मार्टफोन से www.shadianudan.upsdc.gov.in पर दिए गए लिंक के जरिये किया जा सकता है।