कोयला कामगारों के वेतन भुगतान को लेकर लेबर कमिश्‍नर ने दिया ये आदेश

मध्य प्रदेश देश
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मध्‍य प्रदेश। जबलपुर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच कोयला कामगारों के वेतन भुगतान को लेकर रिजनल लेबर कमिश्‍नर का एक आदेश आया है। इसमें तय तिथि तक वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

वेतन भुगतान में देरी के संबंध में एसईसीएल के गेवरा एरिया के चीफ लैब तकनीशियन मुजीबुर रहमान ने 2 अक्‍टूबर, 2023 को ऑनलाइन शिकायत की थी। वेतन भुगतान में देरी होने से दिक्‍कत होने का जिक्र किया था।

छत्तीसगढ़ के बिलासुपर के रीजनल लेबर कमिश्‍वनर (सी) इस शिकायत पर गेबरा एरिया के जीएम (माइनिंग) को 5 अक्‍टूबर, 2023 को आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सितंबर, 2023 की मजदूरी भुगतान में देरी के कारण उन्हें और अन्य कामगारों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

लेबर कमिश्‍नर ने लिखा है कि इस संबंध में आपको सलाह दी जाती है कि संबंधित श्रमिकों को होने वाली किसी भी वित्तीय कठिनाइयों से बचने के लिए वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट सोमवार, 9 अक्टूबर, 2023 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाएगी।

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