Jharkhand : किसानों को सरकार दे रही 20 हजार रुपये, यहां करें आवेदन

कृषि झारखंड
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रांची (Jharkhand) किसानों के लिए अच्‍छी खबर। झारखंड सरकार उन्‍हें 20 हजार रुपये तक देगी। यह पैसा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत उन्‍हें मिलेगा। इसके लिए उन्‍हें खुद या प्रज्ञा केंद्र के माध्‍यम से ऑनलाइन आवेदन करना है।

आपदा के कारण प्रभावित फसल से किसानों को राहत देने के लिए प्रति एकड़ 4000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना धान और मकई फसल के लिए लागू है।

योजना के प्रमुख प्रावधान

  • योजना अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले में लागू।
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन एवं प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग अलग आवेदन करना होगा।
  • योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है।
  • प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण Crop Cutting Experiment (CCE) के आधार पर किया जाएगा।
  • 30 से 50 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी
  • 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी।
  • अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी।

इनको मिलेगा फायदा

  • सभी रैयत एवं बटाईदार किसान।
  • किसान झारखंड के निवासी हों।
  • आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक किसान की वैध आधार संख्या होनी चाहिए।
  • कृ्षि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद/राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा / बटाईदार किसान द्वारा भू-स्वामी से सहमति पत्र)।
  • न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ के लिए निबंधन।
  • सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक।
  • आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या बायोमैट्रिक्स प्रणाली (ई-केवाईसी) द्वारा प्रमाणित करना होगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार संख्या
  • मोबाइल संख्या
  • आधार संबद्ध बैंक खाता विवरण
  • अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद 
  • वंशावली (मुखिया  / ग्रामप्रधान / राजस्व कर्मचारी / अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
  • सरकारी भूमि पर खेती करने के लिए राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती

आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2023 निर्धारित है। पंजीकरण एवं आवेदन https://jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं द्वारा या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर किया जा सकता है।

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