पत्‍थर रखकर राशन तौलता था डीलर, ग्रामीणों ने की शिकायत, डीसी ने दिए ये निर्देश

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। डीलर पत्‍थर रखकर राशन तौलता था। कार्डधारियों को कम राश‍न देता था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उपायुक्त से जनता दरबार में 18 अक्‍टूबर को की थी। इसके बाद डीसी ने जांच के निर्देश दिए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई। यह मामला झारखंड के लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के गीतिलगढ़ का है।

इस गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने सरिता महिला मंडल जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के विरुद्ध शिकायत की थी। इसमें कहा था कि डिजिटल कांटा में राशन के स्थान में पत्थर रखकर माप लिया जाता है। कंप्यूटराइज्ड बिल किसी भी कार्डधारी को नहीं दिया जाता। प्रत्येक 5 किलोग्राम राशन पर 1 किलोग्राम काट लिया जाता है। वर्तमान में दो माह का अंगूठा लेकर एक माह का राशन दिया जा रहा है। अक्टूबर, 2022 का राशन अभी तक बहुत से कार्डधारियों को नहीं दिया गया है।

शिकायत के परिपेक्ष में 18 अक्‍टूबर को कैरो के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को स्थलीय जांच के लिए आदेश दिया गया। उन्‍होंने जांच कर 19 अक्‍टूबर, 2023 को प्रतिवेदित सौंपा। इसमें कहा कि अगस्त और सितंबर, 2023 के खाद्यान्न वितरण के क्रम में कार्डधारियों से दो माह का अंगूठा एक ही बार में लगवाया गया है। खाद्यान्न वितरण एक माह का ही किया गया है। ग्रामीणों की शिकायतों की पुष्टि हुई है। निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 के उल्लंघन के आरोप में सरिता महिला समिति जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई।

ज्ञानशंकर जायसवाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा

प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कैरो के प्रस्ताव के अनुसार सरिता महिला मंडल जन वितरण प्रणाली के संपूर्ण राशन कार्डधारी को अगले आदेश तक के साथ कैरो प्रखंड के हनहट ग्राम स्थित चेतना जागृति महिला मंडल स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली से संबंद्ध कर दिया गया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकान के भंडार में उपलब्‍ध खाद्यान्न, तेल, चीनी, नमक, धोती-लूंगी पॉश मशीन एवं वेटिंग मशीन को जन वितरण प्रणाली विक्रेता चेतना जागृति महिला मंडल एवं सहायता समूह को उपलब्ध कराएं। शत प्रतिशत लाभुकों के बीच आवंटित खाद्यान्न का वितरण अपनी देखरेख में करना सुनिश्चित करें।

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