coal_india

Coal India : अब कामगारों को सताने लगा जुर्माने का डर, जानें वजह

झारखंड
Spread the love

रांची। कोल इंडिया (Coal India) और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कामगारों के वेतन भुगतान को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वेतन रोके जाने से कामगारों में आक्रोश है। वे 12 अक्‍टूबर से प्रस्‍तावित तीन दिनी हड़ताल को सफल बनाने में लगे हैं। इस बीच उन्‍हें जुर्माने का डर भी सताने लगा है।

जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्‍त, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।

हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के आदेश के आलोक में कोल इंडिया प्रबंधन ने कामगारों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। आदेश में अस्‍थाई रूप से वेतन भुगतान में 2 से 3 दिनों की देरी होने की बात कही गई है। आदेश 1 अक्‍टूबर को जारी किया गया था। इस हिसाब से ये अवधि बीत गई।

दरअसल, प्रबंधन को उम्‍मीद थी कि 3 अक्‍टूबर को इस मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट से राहत मिल जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनवाई की नई तारीख 5 अक्‍टूबर मिल गई। बताया जाता है कि कोर्ट से राहत मिलने पर ही 11वें समझौते के अनुसार वेतन भुगतान हो सकेगा।

वेतन भुगतान का मामला फंसे होने से कामगारों को जुर्माने का डर सताने लगा है। कामगारों का कहना है कि कई लोगों ने बैंकों से विभिन्‍न तरह का लोन ले रखा है। कुछ ने गाड़ी, किसी ने घर खरीदने-बनाने या बच्‍चों की पढ़ाई के नाम पर लोन ले रखा है।

लोन की किस्‍त चुकाने के लिए कामगार और बैंक ने आपस में समझौता कर रखा है। आम तौर पर वेतन मिलने के कुछ ही दिनों बाद की किस्‍त चुकाने की तारीख सभी तय कर रखा है। बैंक कामगारों के अकाउंट से पैसा तय तिथि पर स्‍वत: काट लेता है। समय पर किस्‍त नहीं मिलने पर बैंक की ओर से जुर्माना वसूला जाना तय है।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार खबरें पढ़ सकते हैं। आपका अपना न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, ट्वि‍टर सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ सीधे गूगल पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।