हाई कोर्ट से मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा झटका, ईडी के मामले में याचिका खारिज

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट से मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ उनकी रिट याचिका नी 13 अक्‍टूबर को सुनवाई की। उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

झारखंड हाई कोर्ट में 11 अक्‍टूबर को ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई होनी थी। उसे टाल कर 13 अक्टूबर की डेट दे दी गई थी।

जानकारी हो कि जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को ईडी ने बुलाया था। हालांकि सीएम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर पलामू चले गए। उन्‍होंने कहा कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें।

दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पांचवा समन जारी कर 4 अक्टूबर को रांची स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बावजूद ईडी ने सुरक्षा समेत तमाम तैयारी करके रखी थी।

बता दें कि रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में एक ही बाउंड्री में 8.50 एकड़ जमीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है। इन जमीन से जुड़े कागजात गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले थे।

मोबाइल फोन में मिले दस्तावेजों के आधार पर ही ईडी ने जमीन की जांच शुरू की थी। इस मामले में गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक और बड़गाईं अंचल के तत्कालीन सीओ का बयान भी ईडी ने दर्ज किया था, जिसके बाद एजेंसी ने मुख्यमंत्री को समन किया था।

आपको यह भी बता दें कि, मुख्यमंत्री को ईडी ने पहला समन 14 अगस्त, दूसरा समन 24 अगस्त, तीसरा समन 9 सितंबर, चौथा समन 23 सितंबर और पांचवां सम्‍मन 4 अक्‍टूबर के लिए भेजा था।

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