दिल्ली पुलिस के बाद अब CBI ने न्यूज क्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ के घर पर मारा छापा, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बड़ी खबर नई दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक द्वारा कथित तौर पर किये गए एफसीआरए उल्लंघन के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही बुधवार को दो स्थानों पर छापा मारा।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के आवास और कार्यालय पर छापे मारे, जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया था।

समाचार पोर्टल ने कहा कि वह प्राधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। उसने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘सीबीआई वर्तमान में न्यूजक्लिक कार्यालय और हमारे प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के आवास पर छापेमारी और जब्ती अभियान चला रही है। यह पांचवीं एजेंसी है, जो हमारे खिलाफ जांच कर रही है। हम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।” पोर्टल पर आरोप है कि उसने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करते हुए विदेशी धन प्राप्त किया।

दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल के खिलाफ अपनी जांच में आरोप लगाया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तथाकथित प्रचार विभाग के एक सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम द्वारा धोखाधड़ी से वित्तपोषण किया गया। पोर्टल ने आरोपों का खंडन किया है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पुरकायस्थ और पोर्टल के मानव संसाधन विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में न्यूजक्लिक का कार्यालय सील भी कर दिया था। 


प्राथमिकी के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी धनराशि चीन से आयी थी जो ‘‘भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा कराने के लिए थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह-‘पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म’ (पीएडीएस) के साथ मिलकर साजिश रची।

समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उनके खिलाफ आरोप ‘झूठे’ व ‘फर्जी’ हैं और ‘‘चीन से एक पैसा तक नहीं आया है।” चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने के लिए कथित तौर पर पैसे प्राप्त करने को लेकर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने पुरकायस्थ और न्यूज पोर्टल के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने इन याचिकाओं में, अपनी गिरफ्तारी और सात दिन की पुलिस रिमांड को चुनौती दी है। इससे पहले, जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए दावा किया था कि ‘न्यूजक्लिक’ ने देश की स्थिरता और अखंडता के लिए संकट की स्थिति पैदा करने के मकसद से चीन में रह रहे एक व्यक्ति से 75 करोड़ रुपये प्राप्त किये थे।

न्यायमूर्ति गडेला ने दोनों पक्षों को करीब दो घंटे सुनने के बाद कहा, ‘‘दलीलें सुन ली गई हैं। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।” अदालत ने कहा कि आरोपियों की आगे कोई भी हिरासत समाचार पोर्टल के दोनों व्यक्तियों की याचिकाओं पर उसके आदेश पर निर्भर करेगी। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।