संपूर्ण सिल्ली अंचल क्षेत्र में लगी धारा 144, जानें वजह

झारखंड
Spread the love

रांची। रांची जिला प्रशासन ने संपूर्ण सिल्‍ली अंचल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। प्रशासन के अनुसार टोटेमिक कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा 20 सितंबर, 2023 से मुरी जंक्शन में अनिश्चितकालीन ‘रेल टेका’ (रेल चक्का जाम) किये जाने की सूचना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अत्यधिक संख्या में लोगों के विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्थान किए जाने की सूचना है।

इस क्रम में सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस आलोक में रांची सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सिल्ली अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर, 2023 के अपराह्न 6 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।

इसका करना होगा पालन

  • उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार खबरें पढ़ सकते हैं।

आपका अपना न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, ट्वि‍टर सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ सीधे गूगल पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।