Jharkhand: सचिव 2.50 करोड़ और मंत्री 15 करोड़ तक की नई योजनाओं की देंगे मंजूरी, अधिसूचना जारी, पढ़ें

झारखंड
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रांची। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में फिर से संशोधन किया है और सचिवों के अधिकार में कटौती की है। अब राज्य में नई योजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव सिर्फ 2.50 करोड़ तक की लागत वाली योजनाओं की ही स्वीकृति दे सकेंगे। वहीं राज्य के मंत्री 2.50 करोड़ से उपर और 15 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति दे पायेंगे।

15 करोड़ से अधिक एवं 25 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य योजना प्राधिक़ृत समिति करेगी, जबकि 25 करोड़ से ऊपर की योजनाओं की मंजूरी राज्य मंत्रिपरिषद से हो सकेगी। इस संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। सभी विभागों को दिशा-निर्देश भी दिया है।