Coal India : नई दिल्ली। कोल इंडिया, उसकी सहायक कंपनी में कार्यरत कामगारों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। नए वेतन का विवाद अभी सुलझा नहीं है। ताजा झटका सीएमपीएफओ की ओर से दिया गया है। इसका खुलासा एचएमएस की ओर से सीएमपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य राकेश कुमार के कोयला सचिव को लिखे पत्र से हुआ है।
कुमार ने लिखा है कि कोयला मंत्रालय ने 17 सितंबर, 2023 को एक पत्र जारी किया है। इसके अनुसार सीएमपीएफओ के सदस्यों को उनके सीएमपीएफ के सेटलमेंट के समय वर्तमान में दिए जा रहे ब्याज दर से ब्याज का निर्धारण नहीं करके 7.8% और 7.6% की दर से ब्याज की गणना करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद सीएमपीएफओ कमिश्नर ने भी सभी क्षेत्रीय आयुक्तों को 20 सितंबर, 23 को पत्र जारी कर ब्याज की गणना उक्त निर्देश के आलोक में करने का आदेश दिया है।
सदस्य ने लिखा है कि सीएमपीएफओ बोर्ड की 175वीं बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 8.3% की दर से ब्याज देने का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया था। उसे मंत्रालय के पास संस्तुति के लिए भेजा गया था। हालांकि अभी तक मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी है।
बोर्ड की 177वीं बैठक में कमिश्नर ने वित्त वर्ष 21-22 और 22-23 के ब्याज दर के निर्धारण के लिए 7.8% और 7.6% की दर का प्रस्ताव दिया गया था। इसपर यूनियन के सभी सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया था। कहा था कि वर्ष 21-22 के लिए 8.3% की दर से ब्याज देने का प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया था। इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
वर्ष 22-23 के लिए ब्याज निर्धारण के संबंध में बोर्ड की अगली बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अभी तक कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 21-22 के लिए ब्याज निर्धारण की कोई मंजूरी नहीं दी गई। अभी भी प्रस्ताव विचाराधीन है।
कुमार ने सचिव से उपरोक्त पत्र को वापस लेने का आदेश देने की मांग की है। कहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए पूर्व में बोर्ड द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार 8.3% की दर से ब्याज देने का आदेश जारी किया जाए।
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