नई दिल्ली। कोयला कामगारों के वेतन समझौते को लेकर मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। कोयला सचिव के अनुमोदन से मंत्रालय ने 19 सितंबर को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। मंत्रालय के अवर सचिव अरविंद कुमार ने डीपीई के सचिव और निदेशक को इसकी जानकारी दी है।
अवर सचिव ने ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दायर उपरोक्त मामले का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। याचिका में कोयला मंत्रालय को प्रतिवादी संख्या 1, डीपीई को प्रतिवादी संख्या 2, कोल इंडिया को प्रतिवादी संख्या 3 और कोल इंडिया के निदेशक (कार्मिक) को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में रखा गया है।
याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हाल ही में लागू एनसीडब्ल्यूए-XI डीपीई के 24 नवंबर, 2017 के दिशानिर्देश के खंड (iv)और (v) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 24 नवंबर, 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार कामगारों का वेतनमान अफसरों से अधिक नहीं हो सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसके कारण मंत्रालय द्वारा एनसीडब्ल्यूए-XI की पुष्टि की गई है।
मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा 29 अगस्त, 2023 को की गई। न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया आदेश और उसे 8 सितंबर, 2023 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कोयला मंत्रालय की 22 जनवरी, 2023 की मंजूरी रद्द कर दी गई है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय लेने के लिए मामला डीपीई को भेजा गया है।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार खबरें पढ़ सकते हैं।
आपका अपना न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ सीधे गूगल पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।