उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ASI सर्वे रोकने की याचिका खारिज खारिज कर दी है। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण को रोकने का अनुरोध करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर कहा कि सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर किया जा रहा है। इसलिए इस मामले में इस न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
मिश्रा ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि सर्वेक्षण निर्धारित नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए सर्वेक्षण रोका जाना चाहिए।
जिला न्यायाधीश ने इस पर कहा,‘‘ मुकदमे के वादियों पर कोई नई शर्त नहीं थोपी जा सकती। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोई निजी संस्था नहीं है। वह सरकारी काम कर रही है। सर्वेक्षण का खर्च देने के लिए बाध्य करना सही नहीं है।’’
अदालत ने इस याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। मिश्रा ने बताया कि अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजू खाने का सर्वेक्षण कराने की हिंदू पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को याचिका की प्रति सौंपी गईं और अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है। एएसआई यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है।