जमशेदपुर के इस इलाके में लगी धारा 144, जानें वजह

झारखंड
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जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर के कुछ इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। लोगों को कई निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 2 अगस्‍त के अपराह्न से 5 अगस्‍त, 2023 के पूर्वाह्न तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण पालभूम अनुमंडल क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पाया गया कि खरकाई नदी एवं स्वर्णरेखा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। प्राप्त सूचन के अनुसार अभी जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में आमजनों के तट पर जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

उक्त परिस्थिति में नदी तट पर जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य तथा क्षेम का खतरा हो सकता है, जिससे लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका है। उक्त परिस्थिति में मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं होम को खतरा नहीं हो एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने के लिए पालभूम अनुमंडल क्षेत्र में खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी तट के 100 फीट की दूरी में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाना पारित किया जाना नितांत आवश्यक है।

धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी पीयूष सिन्हा ने पालभूम अनुमंडल के खरकई नदी एवं स्वर्णरेखा नदी तट के 100 फीट की दूरी में निषेधाज्ञा लागू किया है।

ये है निर्देश

1. नदी तट के आसपास बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के किसी भी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

2. नदी तट के आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा जानवरों को ले जाने व ले आने पर प्रतिबंध रहेगा। चूंकि संबंधित व्यक्तियों को तत्काल रूप से नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है।

ये है सूचना

बंकाबल डैम का 2 गेट रात 9 बजे और खरकई डैम, ओडिशा का 2 गेट रात 8.30 बजे तक खोले जाने की सूचना है। इससे खरकई और स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में आगे वृद्धि की संभावना है। तटीय क्षेत्रों के लोगों से अपील है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।