अब जरूरत के अनुसार खुद स्‍ट्रीट लाइट लगा सकेंगे सभी नगर निकाय

बिहार देश
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पटना। बिहार के आम लोगों के लिए अच्‍छी खबर। उनके इलाके में अधिक स्‍ट्रीट लाइट लग सकेंगे। अब राज्‍य के सभी नगर निकास जरूरत के अनुसार खुद स्‍ट्रीट लाइट लगा सकेंगे। इसे लेकर नगर विकास विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। सभी नगर निकायों को शीघ्र कदम उठाने का आदेश दिया है।

नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूनीश चावला ने बताया कि बिहार के सभी नवगठित एवं क्षेत्र विस्तारित नगर निकायों, जिनकी ईईएसएल के साथ पूर्व से किए गए करारनामा की अवधि अंतिम चरण में है, में जरूरत के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अब नगर निकाय ही पूरी तरह सक्षम है।

इस सिलसिले में नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों, सभी नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। यह स्पष्ट किया गया है कि स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए षष्टम राज्य वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एवं आंतरिक संसाधन मद की राशि से नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से एलइडी स्ट्रीट लाइट की खरीद एवं स्थापना का कार्य किया जा सकता है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश राज्य के सभी नगर निकायों के लिए लागू होंगे। राज्य के सभी नगर निकायों में नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से एलइडी स्ट्रीट लाइट के साथ आवश्यकतानुसार पोल एवं अन्य उपस्करों का क्रय एवं अधिष्ठापन का कार्य किया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इससे नगर निकायों को अपने तरीके से अपने इलाके में प्रकाश व्यवस्था करने की छूट प्राप्त होगी। इसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। नगर निकायों को सशक्त करने की दिशा में शीघ्र ही नगर विकास विभाग कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने वाला है।

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