Jharkhand : शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

झारखंड
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रांची (Jharkhand)। शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसका आदेश सचिव के रवि कुमार ने 10 अगस्‍त को जारी किया। इसकी जानकारी उन्‍होंने सभी उपायुक्‍त, जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है। इस आदेश के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जारी आदेश में सचिव ने लिखा है कि झारखंड द्वारा अंगीकृत ‘बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993’ के आलोक में वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय की कोटि में प्रोन्नति की मांग की जा रही है।

NCTE की अधिसूचना में कक्षा 1 से 8 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता का पुनर्निधारण किया गया है। इसे ‘बीए/ बीएससी’ को ‘स्नातक’ से प्रतिस्थापित किया गया है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है।

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि वाणिज्य पाठ्यक्रम के आधार पर प्राप्त की गई स्नातक की योग्यता को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है।

‘झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशत्त) नियमावली-2022’ और ‘झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022’ में भी लेखा शास्त्र एवं व्यापार अध्ययन (वाणिज्य) से स्नातक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में किए जाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 में मात्र विज्ञान एवं कला स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को ही विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति प्रावधानित है। उक्त नियमावली में वाणिज्य संकाय के विषय को समाहित नहीं किए जाने के कारण राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने का प्रावधान नहीं है।

अतएव राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति सामाजिक विज्ञान कोटि में किये जाने के बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए 18 मई, 2023 को त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई।

उक्त समिति द्वारा 28 जून, 2023 को उपलब्ध कराए गए मंतव्य प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान के प्रोन्नति से भरे जाने चाले 50% रिक्तियों के विरूद्ध तैयार की जाने वाली वरीयता सूची में वाणिज्य स्नातक योग्यता एवं अहर्ताधारी शिक्षकों का नाम सम्मिलित किया जाना उचित है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, NCTE के निर्देश, उच्च न्यायालय के न्यायादेश, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का परामर्श और गठित समिति द्वारा प्राप्त मंतव्य के आलोक में विचार किया गया। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति सामाजिक विज्ञान की कोटि में करने की कार्रवाई की जाए।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्‍य प्रदेश प्रवक्‍ता नसीम अहमद ने कहा कि 839 कॉमर्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान कोटि में प्रोन्नति देने की मांग पूरी हुई। इसका आदेश विभाग से निर्गत हो गया। इस संबंध में बोकारो जिले के शिक्षकों द्वारा दायर रिट में न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय स्तर पर संचिकाओं के त्वरित निष्पादन के लिए कई बार सचिव, निदेशक और प्रोन्नति कमेटी के सदस्यों से मिलकर बात की गई।

अहमद के मुताबिक इस कार्य में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात कुमार, बोकारो जिला संगठन मंत्री अशोक शर्मा, याचिका दायर करनेवाले भानु प्रताप सिंह, मनोरंजन सिंह, गढ़वा के दिलीप श्रीवास्तव पूर्वी सिंहभूम के अजय  कुमार भी साथ रहे। सामूहिक प्रयास और संघ की पहल से इस मामले में बड़ी जीत हुई।