उपायुक्‍त का निर्देश, लिंग परीक्षण करने वाले अल्‍ट्रासाउंड केंद्र का लाईसेंस रद्द कर करें कार्रवाई

झारखंड
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  • सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का नियमित व औचक निरीक्षण का आदेश

पलामू। उपायुक्त शशि रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा सोमवार को की। इस दौरान उन्‍होंने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही।

उपायुक्‍त ने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जांच कराने के लिए आनेवाली संबंधित महिला की पूरी जानकारी (एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि) रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

रंजन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रा साउंड केंद्रों का सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में मशीन परिवर्तन और चिकित्सा बदलने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

इसके अलावे बैठक में विभिन्न अल्ट्रासाउंड में नये मशीन का अधिष्ठापन या चिकित्सा बदलने के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। मौके पर सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार सिंह, डॉ रवि, डॉ अर्चना तिवारी, अधिवक्ता अतुल कुमार सिन्‍हा, डॉ अभय कुमार, स्वर्णलता, समाजसेवी गजेंद्र कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

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