नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली से आई है, जहां राउज एवेन्यु कोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को तीन साल की जेल की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस्पात मंत्रालय के जेपीसी (संयुक्त संयंत्र समिति) के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इसके साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने अपनी क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी।
मंत्रालय ने पूर्व कार्यकारी सचिव बसाक को आरोप की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी ने 2008 में कंपनी द्वारा किए गए दावों का समर्थन करते हुए एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में कंपनी और उसके निदेशक को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
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