सीएम ने दी मुखिया मिसफिका हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की अनुमति

झारखंड
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  • मामला अवैध संपत्ति अर्जन करने का

रांची। सीएम ने मुखिया के विरुद्ध अवैध संपत्ति अर्जन मामले में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर आई.आर. संख्या-28/18 के आरोपी सुश्री मिसफिका हसन, मुखिया, ईलामी पंचायत, ग्राम- ईलामी, पंचायत ईलामी, प्रखंड-पाकुड़ के विरूद्ध अवैध संपत्ति अर्जन मामले में पीई दर्ज कर जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड, रांची को दिये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है।

अवैध भूमि एवं संपत्ति अर्जन का मामला

आरोपी मुखिया के विरुद्ध परिवादी के परिवाद पत्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार सत्यापित हैं। परिवादी से शपथ पत्र प्राप्त है। ब्यूरो सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी के नाम से वर्ष 2016 से मई 2018 के मध्य 8 केवाला (रजिस्टर्ड डीड) है। अन्य सम्पति भी है, जिसे खुले जांच से प्राप्त किया जा सकता है।

सत्यापन प्रतिवेदन में आरोपों की पुष्टि

परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के सत्यापनोपरान्त तत्कालीन पुलिस निरीक्षक-सह- सत्यापनकर्ता भ्र.नि.ब्यूरो (दुमका) द्वारा समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन में परिवादी के आरोपों की पुष्टि की गई। पूरे मामले की खुली जांच के लिए अवैध संपत्ति अर्जन मामले में पीई दर्ज करने की अनुशंसा की गयी थी।

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