सिनेमा हॉल में खाना सस्ता, अब कैंसर की दवाएं टैक्स फ्री, जानें ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर कितना प्रतिशत लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST council meeting) में बड़े फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सीतारमण ने मंगलवार शाम प्रेस ब्रीफिंग कर मीटिंग में लिये गए फैसलों की जानकारी दी।

जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है। साथ ही अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

अगर आप मूवी लवर हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। सिनेमा हॉल्स में सर्व होने वाले फूड्स पर जीएसटी रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। यह पहले 18 फीसदी था। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी घटाया गया है। बैठक में अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है। इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के मरीजों को एक राहत दी है। अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर से लड़ने में काम आने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के लिए काम आने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया है। इससे कैंसर की दवा Dinutuximab सस्ती हो जाएगी।

जीएसटी काउंसिल में हुए एक फैसले से बुधवार के सत्र में ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स पर फोकस बढ़ जाएगा। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को एक झटका दिया है। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है।

इस समय टॉप गेमिंग शेयरों में रेखा झुनझुनवाला समर्थित नाजारा टेक्नोलॉजीज, जेनसर टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, ऑनमोबाइल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इंफोसिस शामिल हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के शुरू होने के साथ ही एक मुद्दे पर कई राज्य विरोध में आ गए थे। विपक्ष की सरकार वाले विभिन्न राज्यों ने इस बैठक में एक फैसले पर चिंता जताई। इस फैसले में ईडी को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से सूचना साझा करने की अनुमति दी गई है।

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे ‘कर आतंकवाद’ बताते हुए कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए से धन शोधन रोधक अधिनियम (PMLA), 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत जीएसटी की प्रौद्योगिकी इकाई संभालने वाली जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना शेयर कर सकता है।