राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को, इन मामलों का होगा नि:शुल्‍क निपटारा

झारखंड
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  • रांची उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रांची। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई, 2023 को होगी। इसके सफल संचालन को लेकर 9 मई, 2023 को रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक A स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक हुई। इसमें अपर समाहर्त्ता रांची, निदेशक डीआरडीए, परियोजना निदेशक आईटीडीए, एलआरडीसी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डालसा प्रतिनिधि, विभिन्न अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन ससमय डालसा को समर्पित करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमे प्रिलिटिगेशन संबंधी वाद, आपराधिक वाद, बैंक ऋण वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण वाद, श्रम विवाद, माप-तौल अधिनियम के मामले, खनन, वन अधिनियम, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से संबंधित मामले, विद्युत और पानी बिल से से संबंधित विवादों आदि का निपटारा समझौते के आधार पर पक्षकारों की आपसी सहमति से निःशुल्क किया जाएगा।