इन राशन कार्डधारियों पर लगा 2.49 लाख का जुर्माना, पैसा नहीं देने पर होगा एफआईआर

झारखंड
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  • अहर्त्ता नहीं होने के बाद भी कार्ड बनाकर राशन सामग्री का कर रहे थे उठाव

रांची। तीन राशन कार्डधारियों पर 2.49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुर्माना लगाकर नोटिस भी जारी किया है। अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद वे राशन कार्ड बना कर सामग्री का उठाव कर रहे थे। उन्‍हें 6 दिनों के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। पैसा जमा नहीं करने पर एफआईआर किया जाएगा।

अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद राशन कार्ड बना कर राशन सामग्री उठाव करनेवालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने ऐसे राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी कर जुर्माना भी लगाया है।

इन्‍हें जारी किया गया नोटिस

1. पंकज कुमार

पिता- सुरेंद्र साहू

ग्राम- ब्राम्बे, पंचायत- ब्राम्बे

प्रखंड-मांडर, जिला- रांची

पंकज कुमार द्वारा राशन कार्ड संख्या 202003865577 का उपयोग किया जा रहा था, जो 10 जून, 2015 को बनाया गया था। निर्बाध रूप से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था।

2. जयपाल नारायण

पिता- रामजी राम

ग्राम- सुलुमुजरी

पंचायत- सुलुमुजरी

प्रखंड- सिल्ली

जिला-रांची।

जयपाल नारायण द्वारा राशन कार्ड संख्या 202005694805 का उपयोग किया जा रहा था, जो 15 सितंबर, 2015 को बनाया गया था। निर्बाध रूप से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था।

3. बिनय कुमार

पिता- रामजी राम

ग्राम- सुलुमुजरी

पंचायत- सुलुमुजरी

प्रखंड- सिल्ली

जिला-रांची।

बिनय कुमार द्वारा राशन कार्ड संख्या 202007018226 का उपयोग किया जा रहा था, जो 18 सितंबर, 2017 को बनाया गया था। निर्बाध रूप से राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था।

पंकज कुमार पर 97 हजार 428, विनय कुमार पर 54 हजार 624 और जयपाल नारायण पर 97 हजार 428 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इन तीनों राशन कार्ड धारियों को 6 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।

अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद सरकार द्वारा NFSA/PMGKAY के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव उक्त राशन कार्डधारियों द्वारा किया जा रहा था। यह नियम विरुद्ध है। इसके तहत उठाव किए गए खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है।