BIHAR: राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें पूरा मामला

बिहार देश
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पटना। तोलो फिर बोलो। ऐसा नहीं करने वालों की हालत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसी हो जाती है। हालांकि मोदी सरनेम केस में फिलहाल राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।

पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी।

मोदी सरनेम केस को लेकर 2019 में ही यह याचिका दायर की गई थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।  इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। इसके बाद राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती थी। आज न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ में सुनवाई हुई।

आपको बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। 

राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस बयान के बाद गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ गुजरात के सेशन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।