उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर यह आ रही है कि उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।

उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।