Jharkhand : कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये महत्‍वपूर्ण निर्णय

झारखंड
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रांची। झारखंड (Jharkhand) मंत्रालय में 27 मार्च, 2023 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ये निर्णय हुए

★ झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रण में संचालित आश्रम विद्यालयों / पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन के लिए एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रण में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन के लिए एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गई।

★ एन.टी.पी.सी. नार्थ कर्णपुरा परियोजना, टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली गरही जलाशय के लिए अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण के लिए एन.टी.पी.सी. नार्थ कर्णपुरा परियोजना (NKSTPP)को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ बानेश्वर रविदास, सेवानिवृत मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान द्वारा स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चत्तर पद पर कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

★ सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा को अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ अरुण कुमार सिन्हा, तत्‍कालीन सिविल सर्जन, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार का वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ ‘झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य- दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर”, को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राजधानी रांची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-॥ के लिए 57 करोड़ 82 लाख 58 हजार 156 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ रांची नगर निगम अन्तर्गत पीपीपी मोड पर नगर बसों के परिचालन से संबंधित राशि 605 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखण्ड श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिला आयोग मेदिनीनगर कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 3 कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद अन्तर्गत “मुराईडीह (MDR-051 पर)- हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड- राम राज मंदिर – सोनारडीह फाटक (MDR-049 पर) पथ (कुल लंबाई 5.231 कि०मी०) को संबंधित प्राधिकार की अनापत्ति के पश्चात् चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण सहित)” के लिए 28 करोड़ 05 लाख 34 हजार 200 रुपए की स्वीकृति प्रदान करने की मंजूरी दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Network Infrastructure Development के तहत Pilot परियोजना के रूप में सिमडेगा, खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों और दुमका जिला के दुमका प्रखंड के Saturation के लिए 84 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पीएल खाते में संधारित अवशेष राशि 16 करोड़ 10 लाख 378 रुपए को इस योजना के लिए खोले गये सिंगल नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने के लिए नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

★ रिनपास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ नमामि गंगे योजना अंतर्गत 310 करोड़ 11 लाख की लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लम्बित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई।

★ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा देय प्रीमियम सब्सिडी राज्यांश एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि को राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने के लिए बकाया 362.50 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय / केन्द्र प्रायोजित (60:40) योजनान्तर्गत Establishment and Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries-MVU (Mobile Veterinary Unit) under LH & DCP के तहत डोरस्टेप पर पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 236 Mobile Veterinary Ambulatory Clinic (MVAC) क्रय के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (पांच वर्ष) तक संचालन के लिए प्रतिवर्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश मिलाकर 4640.52 लाख की दर से पांच वर्षों में 232 करोड़ 2 लाख 60 हजार रुपए के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

★ निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रूप में पुनर्गठित किए जाने तथा इसकी संरचना, कार्य, दायित्व एवं शक्तियों के निर्धारण से संबंधित संकल्प में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (जमृत 2.0) अंतर्गत 4648.58 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़कीसरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 263 प्रखण्डों एवं 1633 पंचायतो में स्वचालित वर्षा मापक (Automatic Rain Gauge) लगाने के लिए 47 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013″ (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 12329.87 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रेहला-विश्रामपुर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2021 के संबंधित प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में अवस्थित सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों {गैर सरकारी अल्पसंख्यक (सामान्य सहायता प्राप्त सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों } के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने के लिए झारखण्ड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (तृतीय संशोधन) नियमावली गठन की स्वीकृति दी गई।

★ उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।

★ उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।

★ उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, रांची अन्तर्गत “दुर्गा सोरेन चौक (नामकोम) – रामपुर रिंग रोड (कुल लम्बाई-8.860 कि०मी०) के चार लेन में निर्माण कार्य (भू अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुल निर्माण सहित)” के लिए 65 करोड़ 60 लाख 62 हजार 100 रुपए की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत “सिसई-बसिया पथ (MDR-037) (कुल लम्बाई- 36.90 कि०मी०) के दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुलों के निर्माण सहित)” के लिए 106 करोड़ 11 लाख 84 हजार 400 रुपए की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (मर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023” के गठन की स्वीकृति दी गई।