Jharkhand : पलामू में इन इलाकों में 14 मार्च से लगेगी धारा 144, जाने वजह

झारखंड
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पलामू। पलामू जिले के कई इलाकों में 14 मार्च से धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका उल्‍लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। मेदनीनगर सदर एसडीओ राजेश कुमार शाह ने इस बाबत आदेश जारी किया है।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 14 मार्च से झारखंड वार्षिक माध्यमिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2023 और झारखंड वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो रही है। इसे देखते हुए मेदनीनगर सदर एसडीओ राजेश कुमार शाह ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है।

इस बाबत आदेश जारी करते हुए उन्‍होंने बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।

परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी, पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।

सदर अनुमंडल क्षेत्र में मैट्रिक एवं इंटर कि परीक्षाओं के लिए 51 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसके मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है।