Jharkhand News : रांची। सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) की टेट विसंगति दूर की जाएगी। इसे लेकर विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने 29 मार्च, 2023 निर्देश जारी किया है। परियोजना निदेशक ने धनबाद और सरायकेला-खरसावां को छोड़कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) की टेट विसंगति की समस्या के निराकरण के लिए हाई कोर्ट के महाधिवक्ता से विधिक परामर्श लिया गया। इसके अनुसार टेट विसंगति के निराकरण की निम्न बिंदुओं पर स्वीकृति देते हुए प्रतिवेदन 20 मार्च, 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
निदेशक ने आदेश में कहा है कि जिले में कार्यरत वैसे सहायक अध्यापकों की टेट विसंगति निराकरण उपरोक्त प्रावधान के अनुसार किया जाए। उनकी विवरणी अनिवार्य रूप से 31 मार्च, 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे।
ये हैं संबंधित बिंदु
- कक्षा 6 से 8 में चयनित और 1 से 5 कोटि का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति में 1 से 5 में टेट प्रशिक्षित माना जाएगा।
- कक्षा 1 से 5 में चयनित और 6 से 8 कोटि की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति में 6 से 8 में टेट प्रशिक्षित माना जाएगा।
- इसमें प्राथमिक (इंटरमीडिएट) और उच्च प्राथमिक स्तर (स्नातक) की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता को ध्यान में रखा जाएगा।
- संबंधित सहायक अध्यापक जिस कक्षा में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, आगे भी उसी कक्षा में अध्यापन का कार्य करते रहेंगे।