रांची। झारखंड (Jharkhand) सरकार के कार्यालयों में फिर से आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति शुरू हो रही है। इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने 16 मार्च को जारी किया। इसकी जानकारी सभी संबंधितों को दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना (संख्या-5637, दिनांक-25.06.2015) द्वारा झारखंड आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 का गठन किया गया है।
उक्त नियमावली के अनुसार ‘आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों/अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा। बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किये गये हों। इसमें संविदा/ दैनिक वेतनभोगी कर्मी भी शामिल रहेंगे। यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम का हो, तो संबंधित कार्यालय/विभाग पूर्व की व्यवस्थानुसार उपस्थिति का अभिलेखन अनुरक्षित करेंगे।’
साथ ही उक्त नियमावली के अनुसार ‘किसी उपबन्ध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्वाचन अन्तिम होगा।’
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा लिए गए निर्णय के सापेक्ष कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपाय के तहत विभागीय अधिसूचना (संख्या-1833, दिनांक-11.03.2020) द्वारा उक्त नियमावली के अन्तर्गत बायोमैट्रिक प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है।
इस अवधि (स्थगन काल) में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविङ-19 का संक्रमण नगण्य होने के फलस्वरूप बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की निर्धारित प्रक्रिया प्रारंभ करने का मंतव्य दिया गया है।
उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचार के बाद आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली 1 अप्रैल, 2023 से पुनः प्रारंभ की जाती है।