हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटकाः शुभेंदु को नंदीग्राम में जुलूस निकालने की मिली अनुमति

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कोलकाता। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस के अवसर पर सभा करने की अनुमति दे दी।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में सभा को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने सोमवार को केस फाइल करने की इजाजत दे दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सशर्त शुभेंदु अधिकारी को सभा करने की अनुमति दे दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को सुबह 8 से 10 बजे के बीच बैठक करनी होगी। परिसर को सुबह 10.30 बजे तक खाली कर देना होगा। मार्च शांतिपूर्वक होगा। सार्वजनिक जीवन को बाधा पैदा नहीं होगी।

कहा कि एक अन्य राजनीतिक दल को सुबह बैठक करने की अनुमति दी गई है। यदि एक ही समय में दो राजनीतिक दलों को अनुमति दी जाती है, तो कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मार्च निकाल सकेगी। जस्टिस राजा शेखर मंथा ने आदेश दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह उनकी और नंदीग्राम के शहीदों परिवारों की नैतिक जीत है। पुलिस और ममता बनर्जी सरकार विरोधी दलों की आवाज दबाने की कोशिश करती है।

उनके प्रजातांत्रिक अधिकार छीनने की कोशिश होती है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद वे लोग अब नंदीग्राम में जुलूस निकाल पाएंगे। यहां बता दें कि 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे थे।