खूंटी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के वेतन नहीं मिलेगा। इसके बिना वेतन भुगतान करने पर संबंधित शिक्षा पदाधिकारी दोषी होंगे। इसका आदेश खूंटी जिला शिक्षा अधीक्षक ने 13 फरवरी को जारी किया है। इसकी जानकारी जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी है।
जारी आदेश में जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखा है कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा E-Vidhya Vahini के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करने की सूचना प्राप्त हो रही है। यह विभागीय निर्देश / आदेश का उल्लंघन है। विभागीय बैठक में भी इस पर काफी नाराजगी व्यक्त की गई है।
निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह E-Vidhya Vahini के माध्यम से उपस्थिति के दर्ज करने के लिए सभी शिक्षक / शिक्षकाओं को निर्देशत करें। उपस्थिति के अनुसार ही मासिक वेतन विपत्र का भुगतान करेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के वेतन भुगतान नहीं किया जाय। अन्यथा सारी जवाबदेही आपकी और सीधे आप दोषी माने जायेंगे।