रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, विधायकी पर भी खतरा

झारखंड
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हजारीबाग। अभी-अभी बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है. झारखंड के बहुचर्चित गोला गोलीकांड में हजारीबाग कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. कोर्ट ने रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनायी है.

यहां बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था. व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को भादवि की धारा 147, 148,149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506, 427 और 435 में दोषी पाया था.

बता दें कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150- 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे.

पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो व दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं दो से तीन दर्जन लोग घायल हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी.

गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग -अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल हैं.

इस मामले में कुल 45 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सरोज लकड़ा, अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा था.