- निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा पत्र
रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने के लिए डोनर्स ढूंढना है। नई शिक्षा नीति के तहत यह करना है। इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है।
निदेशक ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पारित कार्ययोजना में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत तिथि भोजन का आयोजन किये जाने का निर्देश प्राप्त है। इसके क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा आदेश निर्गत है।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरक पोषण के लिए ‘सबका प्रयास’ को क्रियाशील बनाकर तिथि भोजन के आयोजन को प्राथमिकता दी गयी है।
तिथि भोजन के आयोजन को लेकर सामुदायिक सहभागिता के लिए समुदाय को जागरूक किया जाय। सामाजिक पर्व त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि के उपलक्ष्य में समुदाय द्वारा विद्यालयों में ही जाकर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। इसके क्रियान्वयन के लिए ये प्रकिया अपनायी जा सकती है।
निदेशक ने लिखा है कि तिथि भोजन वस्तुतः प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का विकल्प नहीं है, बल्कि समान्य रूप में विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन के पूरक के रूप में अथवा पूर्ण भोजन के रूप में दिया जा सकता है।
विशेष तिथियों (महात्मा गांधी जयंती, गुरुनानक जयंती, सुभाषचन्द्र बोस जयंती, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस आदि) पर विशेष तौर पर सभी विद्यालयों में समुदाय की सहभागिता से तिथि भोजन का आयोजन किया जा सकता है।
इन प्रक्रिया का पालन करना है
1. विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जागरुकता अभियान चलाकर दाता (Donors) को चिन्हित किया जाय।
2- तिथि-भोजन के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाले भोज्य पदार्थ के संबंध में विचार विमर्श किया जाय।
3. तिथि-भोजन के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप स्वास्थ्य एवं सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
4. इस कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन के अतिरिक्त समुदाय द्वारा विशेष अवसर पर खाने का प्लेट, ग्लास, चम्मच, वाटर फिल्टर, साबुन, हैंडवॉश, मास्क इत्यादि बच्चों को उपलब्ध कराएं जा सकते हैं।
5. तिथि भोजन के अंतर्गत समुदाय द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन, खाद्य सामग्री अथवा अन्य सामग्री के लिए अलग से एक पंजी संधारित की जाए। समुदाय के वैसे व्यक्ति या समूह, जो इस कार्यक्रम को विद्यालय परिसर में करते हैं, उन्हें विद्यालय में आयोजित होनेवाले विभिन्न प्रकार के समारोह में सम्मानित किया जाय।
6. तिथि भोजन के आयोजन के लिए विद्यालय के शिक्षक/छात्र-छात्रा/विद्यालय प्रबंधन समिति/पंचायती राज संस्था के सदस्य भी अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अन्य अवसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
7. इसके आयोजन के क्रम में कोई धार्मिक भावना भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या अन्य किसी बिन्दु पर प्रायोजक कोई भाषण इत्यादि नहीं दे सकते हैं।
8. तिथि भोजन का आयोजन प्रत्येक परिस्थिति में विद्यालय परिसर के अंदर ही किया जायेगा। इसकी पूर्व सूचना विद्यालय प्रबंधन को उपलब्ध कराना होगा। भोजन परोसने का काम विद्यालय में कार्यरत रसोइया-सह-सहायिका द्वारा ही किया जायेगा। विहित नियमावली के अनुरूप कोई भी भोजन परोसने से पूर्व रसोइया-सह-सहायिका विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य / शिक्षक के चखने के आधे घंटे के बाद बच्चों को परोसा जायेगा। इसकी प्रविष्टि चखना पंजी में करते हुए हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
9. इसके क्रियान्वयन के लिए विद्यालय स्तर पर एक प्रोटोकॉल बनाया जाय।