रांची। नई अंशदायी पेंशन योजना के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के चयन करने का विकल्प झारखंड सरकार ने दिया है। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन भी किया जाएगा। इसे लेकर वित्त विभाग के भविष्य निधि निदेशालय ने 20 अक्टूबर को आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को दी है।
आदेश में कहा गया है कि दिए गए निर्देश के आलोक में प्राप्त प्रपत्र के आधार पर लेखा संख्या आवंटन की कार्रवाई की जाय। पत्र प्राप्ति के पूर्व कार्यालय को प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की समीक्षा करते हुए उक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में प्राप्त नहीं हुए मामले को डीडीओ को वापस कर दिया जाय।
पत्र में कहा गया है कि सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के आवंटन के लिए ऑनलाईन मॉडयूल प्रारम्भ कर दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा 20 अक्टूबर, 2022 को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन के लिए इसपर ध्यान दें।
ये है निर्देश
Annexure-1 में शपथ पत्र विहित प्रारूप में होना चाहिए अर्थात शपथ के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकार (नोटरी कार्यपालक दंडाधिकारी आदि) के स्तर से निर्गत होना चाहिए।
विहित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र नहीं रहने पर आवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वापस (Back to DDO) कर दिया जाएगा।
लेखा संख्या आवंटन के लिए विहित प्रपत्र की चार प्रति, नामांकन प्रपत्र की दो प्रति और शपथ पत्र की एक प्रति संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को प्राप्त होना है।
लेखा संख्या आवंटन प्रपत्र की ऑनलाईन प्राप्त प्रति में संबंधित विभागीय पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनिवार्यता नहीं है। बिना हस्ताक्षर के ऑनलाईन प्राप्त प्रति डाउनलोड कर कार्यालय को प्राप्त हार्ड कॉपी से मिलान कर ऑनलाईन लेखा संख्या आवंटन की कार्रवाई की जानी है। इसके बाद हार्ड कॉपी में प्राप्त प्रपत्र पर उक्त लेखा संख्या अंकित करते हुए इसकी हस्ताक्षरित प्रति (दो प्रतियों में) और नामांकन प्रति की एक प्रति वापस किया जाना है