
रांची। दीपावली सहित अन्य पर्वों में पटाखा चलाने का समय तय कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने निर्देश जारी किया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली द्वारा 1 दिसम्बर, 2020 को सुनवाई के बाद आदेश पारित किया था। इसके अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत कई निर्देश दिए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 db (A) से कम हो।
दीपावली एवं गुरुपर्व के दिन पटाखे मात्र दो घंटे (शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक) और छठ पर्व में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक चलाये जा सकेंगे।
क्रिसमस एवं नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे। जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लघन करते हुए पाये जायेंगे, उन पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।