गोवा। अभी-अभी बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने की कार्रवाई रोक दी गयी।
SC ने यह रोक इस शर्त पर लगाई कि वहां कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के शुक्रवार को होगी।
अदालत का आदेश जब तक आता, उससे पहले ही रेस्तरां को गिराने का काम शुरू हो गया था। तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों के उल्लंघन के कारण ढहाने की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह शुरू हुई थी।
CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने गोवा सरकार और गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली तारीख तक इस मामले में जवाब मांगा है।
बेंच में CJI के साथ ही जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे। रेस्तरां के को-ओनर लिनेट नून्स की ओर से पेश सीनियर वकील हुजेफा अहमदी ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
यहां बता दें कि ‘कर्लीज’ नामक यह रेस्तरां उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में यह रेस्टोरेंट सुर्खियां में है।
दरअसल, मौत से कुछ घंटों पहले फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं। रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।