एसीबी ने ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को इस मामले में किया गिरफ्तार, छापेमारी में मिले कैश, पिस्टल और कारतूस जब्त

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी ने ‘आप’ विधायक को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आज छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और सबूतों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया है।

एसीबी ने ‘आप’ के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके कारोबारी सहयोगियों के आवास सहित पांच स्थानों पर छापेमारी कर 24 लाख रुपये और दो पिस्टल सहित बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

इसके अलावा कई सम्पत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है। देर रात विधायक अमानतुल्लाह खान को एसीबी अधिकारियों ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

विधायक अमानतुल्ला खान को एसीबी ने गुरुवार को नोटिस जारी कर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। विधायक के खिलाफ एसीबी ने वर्ष 2020 में साजिश रच कर भ्रष्टाचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच एसीबी कर रही थी।

उन पर आरोप है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अस्थाई रूप से अनेक लोगों को गलत तरीके से रखा था।

एसीबी सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को अमानतुल्लाह नोटिस के साथ एसीबी मुख्यालय सिविल लाइंस विकास भवन में जांच में सहयोग करने के लिए पहुंचे थे। जब उनसे पूछताछ चल रही थी तो उसी बीच एसीबी की अन्य टीमों ने उनके आवास जामिया ओखला और उनके कारोबारी साझेदार के आवास सहित पांच स्थानों पर छापेमारी की।

बताया गया कि छापेमारी के दौरान 24 लाख लाखों रुपये और दो गैर लाइसेंसी पिस्टल के साथ बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

एसीबी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान के एक दूसरे सहयोगी कौसर इमाम सिद्दीकी के यहां से पिस्टल, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। इस सिलसिले में एक और स्थान पर छापेमारी की गई थी।

दोपहर 12 बजे के बाद से रात आठ बजे तक एसीबी के कार्यालय में विधायक अमानतुल्लाह खान सहित उनके तीन और साथियों से पूछताछ की जा रही थी। करीब साढ़े आठ बजे खान के दो सहयोगियों निबाद खान तथा खालिद उस्मानी से पूछताछ पूरी करने के बाद उन्हें एसीबी कार्यालय से घर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया।

विधायक के खिलाफ वर्ष 2020 में मामला दर्ज किया गया था, जिसका एफआईआर नंबर 5/ 2020 है। उनके खिलाफ धारा 7/13 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) धारा 409 तथा 120बी आईपीसी के तहत दर्ज है।