रांची। अभी-अभी बड़ी खबर आयी है। दुमका के अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर पोक्सो एक्ट लगा दिया गया। बता दें कि दुमका की बिटिया अंकिता सिंह के ऊपर पेट्रोल उडेलकर उसे जलाने के मामले में 23 अगस्त को दुमका नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 200/22 को अंकिता की मौत के बाद अब हत्या के मामले में बदल दिया गया है।
वहीं इस केस में शाहरूख हुसैन के अलावा उसके सहयोगी नईम उर्फ छोटू को भी आरोपी बनाया गया है। पहले नईम उर्फ छोटू का नाम इस केस में नहीं था। शाहरूख 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि नईम को अंकिता की मौत के बाद सोशल मीडिया में आये अंकिता के बयानों के बाद गिरफ्तार किया गया है।
अंकिता को पहले केस में 19 साल का बालिग बताया गया था, पर बाद में उसके स्कूल में अंकित जन्मतिथि और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उसे सोलह साल से कम का ही पाया गया। ऐसे में मामले में अब भादवि की धारा 307 को हटाकर 302, 120 बी एवं 34 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 जोड़ दिया गया है।
*जानें क्या है पोक्सो एक्ट*
यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के उद्देश्य से इस अधिनियम को बनाया गया है। इसके तहत नाबालिग के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध और छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई की जाती है।
इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया है। इस एक्ट के तहत 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा सुनायी जा सकती है।