राहत योजना के तहत किसानों को 20 हजार रुपये तक देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन

झारखंड कृषि मुख्य समाचार
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  • झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिए आदेश
  • उपायुक्त, कृषि पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश

रांची। पूरे राज्य में इस वर्ष अब तक 58 फीसदी बारिश कम हुई है। 15 मई से 15 अगस्त के बीच बुआई का मौसम होता है, लेकिन बारिश कम होने से पूरे राज्य में 10% से भी कम बुआई का काम हुआ है। यह एक शुभ संकेत नहीं है। यह बातें राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में सभी जिलों के उपायुक्त, कृषि पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के बाद प्रेस से कही।

वैकल्पिक फसल की योजना तैयार रखें

बादल ने कहा कि इस वर्ष बारिश कम हुई है। इसके कारण 10% से भी कम बुआई हुई है। 65 फीसदी तक बिचड़ा डाला गया है। इसे देखते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वैकल्पिक फसल की योजना तैयार रखें। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को ससमय सरकार का सहयोग मिल सके, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों कृषि पदाधिकारियों एवं सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता की जागरुकता के लिए प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश जारी किये गये हैं। जिन क्षेत्रों में सूखा का असर ज्यादा हो सकता है, उन क्षेत्रों के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह क्षेत्रों का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट देगी।

किसान अपना निबंधन करा सकते हैं

मंत्री ने कहा कि कृषि गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रखंड एवं जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है। साथ ही, राज्य में 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर एवं प्रज्ञा केंद्रों में किसान अपना निबंधन करा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन स्वयं भी किया जा सकता है। राहत योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से किसानों को 20 हजार रुपये तक का सहयोग सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्टार को ऑपरेटिव प्रतिनिधि से संपर्क कर शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे। जो निबंधित किसान हैं, जिन्हें केसीसी का लाभ नहीं मिला है उन्हें कैंप लगाकर लाभ दिया जाएगा। योजना की सफलता एवं सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए समय पर मॉनिटरिंग एवं प्रचार करने की उन्होंने बात कही।

शॉर्ट टर्म कृषि योजना बनाई जा रही

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि समय रहते ही वैकल्पिक तैयारी शुरू कर दी गई है। आपदा प्रबंधन के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। राज्य में अगर सुखाड़ की स्थिति बनती है तो केंद्र से भी सहयोग की उम्मीद के साथ योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी एक्शन प्लान के तहत शॉर्ट टर्म कृषि योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया।

अल्पावधि सूखा प्रतिरोधी बीज के लिए डिमांड

कृषि मंत्री बादल ने बताया निदेशालय स्तर पर कई एडवाइजरी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि अल्पावधि सूखा प्रतिरोधी बीज के लिए नए डिमांड लिए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अविलंब आपूर्ति की जा सके। वैज्ञानिकों के द्वारा किसान को नियमित सलाह दी जा रही है। साथ ही किसानों को मोबाइल मैसेज के जरिए बीज एवं रोपण की विधि की भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा रबी फसल की तैयारी निदेशालय स्तर पर वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार की जा रही है।

योजना की सफलता के लिए बनाएं कार्ययोजना

कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीख पी ने कहा कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन के लिए पीएमयू का सपोर्ट ले। समय पर निबंधन किसानों का हो सके, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्देश दिया कि लाभुकों का केवाईसी जरूर कराएं। 28 जुलाई को हजारीबाग में प्रमंडलीय शिविर का आयोजन किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किया जा रहा है। उसकी तैयारी रखें। बैंकर से मीटिंग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा केसीसी के आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले

सचिव ने कहा कि केसीसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश है कि‍ प्रखंड स्तर पर कैंप का आयोजन करना है, ताकि केसीसी से वंचित लोगों को लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी सीएससी मैनेजर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ट्रेंड सीएससी मैनेजर 20,000 सीएससी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। बताया कि उपलब्ध किसानों का डाटा जो सरकार के पास मौजूद है, उसे भी वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। उपलब्ध डाटा के लिए वेरीफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीख पी, सहकारिता रजिस्ट्रार मृत्युंजय बरनवाल, विशेष सचिव प्रदीप हजारे एवं सीएससी के राज्य प्रमुख शंभु कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

फसल राहत योजना के प्रमुख प्रावधान

•         योजना अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में लागू।

•         योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग-अलग निबंधन एवं आवेदन करना होगा।

•         योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

•         प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया जाएगा।

•         30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

•         50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

•         अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पात्रता

•         सभी रैयत एवं बटाईदार किसान।

•         किसान झारखंड राज्य के निवासी हों।

•         आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

•         आवेदक किसान का वैध आधार संख्या होनी चाहिए।

•         कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज /भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद/ राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती /पट्टा बटाईदार किसानों द्वारा भूस्वामी से सहमति पत्र)

•         न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ के लिए निबंधन।

•         सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक

•         आवेदक किसानों को अपना संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा।

योजना में शामिल होने की प्रक्रिया

•         http://jrfry.jharkhand.gov.in पर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।

आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज

•         आधार संख्या

•         मोबाइल संख्या

•         आधार संबंध बैंक खाता विवरण

•         आयतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च, 2022 तक भुगतान किया हुआ)

•         वंशावली (मुखिया /ग्राम प्रधान/ राजस्व कर्मचारी /अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)

•         सरकारी भूमि पर खेती करने के लिए राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा (बटाईदार किसान द्वारा)

•         घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)

•         सहमति पत्र (बटाईदार किसान द्वारा)

•         पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुवाई के रखवा का पूर्ण विवरण।