वाराणसी। अब डाकघरों में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण होगा। किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों के लिए बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए कई कागजात देने होंगे। यह जानकारी वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने दी।
पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि डाकघरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर से ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का लाभ उठाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहुंच को देखते हुए इससे किसानों को काफी सहूलियत होगी। डाकघरों के माध्यम से ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान को खतौनी, आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड , वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) और बैंक पासबुक साथ लाना होगा।
खरीफ और रबी फसलों के लिए क्रमशः 2% एवं 1.5% का प्रीमियम अदा करना होगा। खरीफ फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है।
कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और उनके परिवारों को फसल के नुकसान का मुआवजा और सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों के परिवारों और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मददगार है।
वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत वाराणसी, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जनपद के अधीन 1699 डाकघरों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका फायदा अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना में कवर किया जाएगा।