मुंबई। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अनिल देशमुख के वकील ने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे हाईकोर्ट में अपील कर सकें।
बता दें कि ये फैसला राज्यसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि उक्त चुनाव में एक-एक वोट मायने रखता है। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फरवरी में गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं।
दोनों ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। नवाब मलिक ने अदालत को बताया है कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुनने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हैं।