मांडर उपचुनाव : आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को नोटिस जारी

झारखंड
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रांची। मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों द्वारा तीन बार विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाना है। यह विज्ञापन समाचार पत्रों में छपाया जाना है और टेलीविजन चैनलों में भी प्रसारित किया जाना है। इस संबंध में सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने नामांकन पत्र जमा करते वक्त विस्तृत दिशानिर्देश की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। पुनः ट्रेनिंग के माध्यम से सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने विज्ञापन प्रकाशन की जानकारी दी थी।

14 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशी (सुभाष मुंडा, मारसल बारला, देवकुमार धान और निरोज उरांव) ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई है। इन प्रत्याशियों ने आपराधिक केस के बारे में जानकारी दी है।

इन सभी प्रत्याशियों को 10 जून से 13 जून तक प्रथम विज्ञापन, 14 जून से 17 जून तक द्वितीय विज्ञापन और 18 जून से 21 जून तक तृतीय विज्ञापन का प्रकाशन कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ टेलीविजन चैनल पर भी इसी अवधि में 3 बार विज्ञापन का प्रसारण कराना अनिवार्य है।

प्रत्याशी देव कुमार धान द्वारा समाचार पत्र में आपराधिक मामलों से सम्बंधित विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया। हालांकि टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन का प्रसारण नहीं कराया गया है।

निर्वाची पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग द्वारा इन चार प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि के विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनल में प्रसारण नहीं किये जाने पर नोटिस दिया गया है।