सहारा ग्रुप को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली कोर्ट का फैसला, अंतरिम राहत से किया इनकार

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सहारा ग्रुप से संबंधित कंपनियों की जांच पर अंतरिम राहत देने और जांच पर रोक लगाने के दिल्ली कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली SFIO द्वारा दायर की गई याचिका को अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ये आदेश जारी कर मामले की पूरी जांच को ही रोक दिया। इस तरह का आदेश सिर्फ असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद दो महीने में हाईकोर्ट में मामले को तेजी से निपटाया जाएगा। इस मामले में सहारा समूह की ओर से कहा गया है कि इस तरह SFIO कंपनियों की जांच नहीं कर सकता है। नियमों के मुताबिक एजेंसी को ऐसी कंपनियों की जांच की इजाजत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूढ़ और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने SFIO की याचिका को अनुमति दी है। बता दें कि बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का फैसला किया था।