नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक मान्यता बनाए रखने को कहा है। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है।
केंद्र ने कहा है कि केदारनाथ बनाम बिहार राज्य मामले में दिया गया फैसला एक अच्छा कानून है और इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के किसी एक उदाहरण को केदारनाथ मामले पर दोबारा विचार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।