स्पीकर कोर्ट में हुई विधायक बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई नौ मई को

झारखंड
Spread the love

रांची। स्पीकर कोर्ट में विधायक बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। इस मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि उन्होंने अपना लिखित पक्ष स्पीकर कोर्ट को दे दिया है। झाविमो का भाजपा में विलय पूरी तरह से गलत है।

बाबूलाल झाविमो के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। यह संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल का मामला बनता है। इस कारण बाबूलाल मरांडी की विधानसभा सदस्यता रद की जानी चाहिए।

इधर बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व विधायक राजकुमार यादव के लिखित आवेदन को रद कर देना चाहिए। सुनवाई के दौरान वकील के इस बयान पर राजकुमार यादव ने विरोध किया। अब अगली सुनवाई सोमवार नौ मई को होगी।