हरियाणा। आय से अधिक संपति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (87) के खिलाफ फैसला आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने चौटाला पर 50 लाख जुर्माना भी लगाया है और उनकी चार संपतियों को जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं। स्पेशल जज विकास धुल ने उन्हें 21 मई को प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक सीएम पद पह रहते हुए चौटाला ने आय से ज्यादा संपत्ति कमाई।